जींद में रोजगार विभाग क्लर्क को 4 साल की सजा:कोर्ट ने 25 हजार जुर्माना भी लगाया, टीचर से रिश्वत लेते पकड़ा गया था

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प्रतीकात्मक फोटो।

जींद में रोजगार विभाग के क्लर्क को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 4 साल की सजा सुनाई है। क्लर्क को 7 पीसी एक्ट के तहत 3 साल व धारा 13 पीसी एक्ट के तहत 4 साल की कारावास सहित 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। क्लर्क को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था।

जींद के डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के पीजीटी टीचर ने शिकायत देते हुए बताया था कि सितंबर 2019 से सक्षम योजना के तहत उसके द्वारा बेरोजगारी भत्ता लिया जा रहा है। साल 2019 से 2021 तक रेगुलर बीएड कोर्स करने उपरांत उसके पास रोजगार विभाग से आरोपी रोशन लाल क्लर्क का फोन आया।

रोशनलाल ने कि मैंने सक्षम योजना के तहत 48 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता लिया है। यह भत्ता आपको 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा क्योंकि आपने बीएड का रेगुलर कोर्स किया है।

बेरोजगारी भत्ता वापस न करने एवज में मांगी रिश्वत

डीएवी टीचर ने रोशनलाल क्लर्क को बताया कि वह बीएड कोर्स के दौरान भी वह बेरोजगार था। आरोपी रोशन लाल क्लर्क उपरोक्त ने उससे बेरोजगारी भत्ता राशि वापस न लेने की एवज में उससे 23 हजार रुपए नकद बतौर रिश्वत मांग की गई। एसीबी करनाल द्वारा आरोपी रोशन लाल क्लर्क रोजगार कार्यालय जींद को शिकायतकर्ता से 23 हजार रुपए नकद बतौर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

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