घरौंडा में पराली जलाने पर किसान पर केस:सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना, सैटेलाइट से की जा रही निगरानी

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घरौंडा में पराली जलाने पर किसान पर के

करनाल जिले के घरौंडा में स्थानीय प्रशासन ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए फसल अवशेष में आग लगाने वाले किसान पर कड़ा एक्शन लिया। मामला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के नजदीक सामने आया, जहां खेत में आग लगाने की पुष्टि हुई। प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई कर किसान के खिलाफ केस दर्ज करवाया।

पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे

अधिकारियों की माने तो धान की फसल की कटाई का सीजन चल रहा है, ऐसे में किसान धान के अवशेषों में आग लगाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे है, अगर कोई भी किसान खेत में आग लगाता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसलिए किसान फानों में आग न लगाए।

अधिकारी निरीक्षण कर पुष्टि कर रहे

घरौंडा एसडीएम राजेश कुमार सोनी ने बताया कि खेतों पर लगातार नजर रखने के लिए हरसेक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही किसी खेत में आग लगाई जाती है, तो हरसेक के माध्यम से लोकेशन सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचती है। इसके बाद कृषि विभाग के कर्मचारी मौके पर जाकर स्थिति का मुआयना करते हैं और पुष्टि होने पर किसान के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है।

मामले में नरमी नहीं बरतेगा प्रशासन

एसडीएम ने कहा कि फसल अवशेष में आग लगाना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। प्रशासन मामले में बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेगा। अगर कोई भी किसान खेत में पराली को जलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम पर्यावरण को बचाने और खेतों की उपजाऊ क्षमता को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है।

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किसानों और ग्रामीणों से अपील

एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी खेतों में आग लगती है, तो तुरंत कृषि विभाग को सूचित करें, ताकि नुकसान को रोका जा सके। किसानों से भी आग्रह किया गया है कि वे पराली जलाने की बजाय ऑप्शनल तरीकों का इस्तेमाल करें। खेतों में आग लगाने से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है।

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